आगर मालवा में संयुक्त दल की जांच कार्यवाहीJoint team investigation proceedings in Agar Malwa

आगर मालवा में संयुक्त दल की जांच कार्यवाही

आगर मालवा में संयुक्त दल की जांच कार्यवाही Joint team investigation proceedings in Agar Malwa

आगर-मालवा 28 अक्टूबर/ दीपावली पर आम जन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण, सही वजन की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इस हेतु कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा गठित अंतर विभागीय संयुक्त दल द्वारा  जिले में निगरानी और सतत जांच करवाई जा रही है । दल द्वारा सोमवार को आगर नगर के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पालीवाल रेस्टोरेंट से मीठा मावा एवं मिल्क केक,  पायल आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स से डोडा बर्फी एवं बारीक फीकी सेव , रोस्टेड बेकरी - कोको नट बिस्कुट , सहित कुल 4 सैंपल जांच हेतु एकत्रित किए। इन्हे परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। इस अवसर पर पालीवाल रेस्टोरेंट संचालक को परिसर में साफ सफाई रखने, सुधार नोटिस देकर 15 दिवस में जवाब चाहा गया है।

ग्राहकों के लिए सुझाव

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ग्राहकों का सुझाव दिए है कि पैक दूध एवं दूध उत्पादों जैसे घी पनीर दही लस्सी श्री खंड आदि पर मिल्क ड्रॉप सिंबल अवश्य देखकर खरीदे। खुले दूध एवं दूध उत्पादों मावा घी पनीर में स्टार्च की मिलावट की जांच 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डाल कर स्वयं कर सकते है। यदि शुद्ध दूध उत्पाद मावा घी पनीर के छोटे टुकड़े पर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर सॉल्यूशन का रंग पीले से नीला/बैंगनी हो जाय तो उसमे स्टार्च की मिलावट हो सकती है। जबकि शुद्ध सामग्री घी मावा पनीर में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। वनस्पति एक प्रकार की वेजिटेबल तेल वसा है जो कमरे के तापमान पर घी की तरह ही जमती है किंतु इसके ऑन स्पॉट परीक्षण हेतु वनस्पति युक्त खाद्य सामग्री खाने पर जुबान से चिपकती है। ये घी की तरह दानेदार नही होता। इसके पैकेट पर घी शब्द नही लिखा होता है। खुली मिठाई खरीदते वक्त उसके गंध , स्वाद संघटक के बारे में दुकानदार से अवश्य पता कर ले कि उक्त मिठाई कब की बनी है, कब तक रख सकते है। इन्हे लंबे समय तक संग्रहित न करे।मिठाई पर लगाए जाने वाले चांदी वर्क को अंगुलियों के माध्यम रगड़ने पर खत्म हो जाए तो असली है और यदि गोल बाल बन जाय तो एल्यूमीनियम वर्क है। खाद्य सामग्री में केवल खाद्य रंग का ही समित मात्रा में उपयोग करे। घोड़ा, हाथी, हाथी सवारी छाप सिंथेटिक डाई जैसे अखाद्य रंग के उपयोग से बचे।


दुकानदारों के लिए हिदायत

पैक खाद्य के पैकेट पर निर्माण पैकिंग तिथि एवं बेस्ट बिफोर अवधी की समय समय पर जांच कर अवधि व्यतीत सामग्री तत्काल हटाए नष्ट करवाए। “केवल वापिसी के लिए संग्रहित, बेचने के लिए नही है। लिखकर ही पृथक से संग्रहित  रख सकते है।अपने खाद्य लाइसेंस की वैध प्रति के साथ फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड बनवाकर दुकान में लगाये।दुकान में साफ सफाई रखने, खाद्य सामग्री ढंक कर रखे तथा एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानक स्तर की सामग्री का ही संग्रहण विक्रय करे।

कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार , प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एन एस मुवेल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आनंद चंगोड, कस्बा पटवारी महेश मालवीय तथा शिवम सोनी पुलिस विभाग से शामिल रहे।

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